The Duniyadari : कोल घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी आरोपियों को नियमित जमानत
रायपुर, 28 जनवरी। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल घोटाला प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को नियमित जमानत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। इस आदेश के बाद सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य आरोपी अब अंतरिम नहीं, बल्कि स्थायी जमानत पर रिहा रहेंगे। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ द्वारा पारित किया गया।
अब तक आरोपी अंतरिम जमानत के आधार पर बाहर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से उन्हें कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखे तर्क
आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने मामले की जांच, हिरासत की अवधि और कानूनी पहलुओं को सामने रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी वरिष्ठ विधि अधिकारियों ने अपना पक्ष मजबूती से रखा।
लंबे समय से सुर्खियों में रहा मामला
कोल घोटाला प्रकरण बीते लंबे समय से प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई पहले ही व्यापक बहस का विषय बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव माना जा रहा है।
हालांकि, न्यायालय के आदेश के बावजूद यह स्पष्ट किया गया है कि मामले की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी।





























