पंचायत में 12 लाख के कार्य अधूरे, पूर्व सरपंच-सचिव को 15 दिन का अंतिम नोटिस

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The Duniyadari: कोरबा। जनपद पंचायत कोरबा ने ग्राम पंचायत पताढ़ी में वर्षों से अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वर्ष 2020-21 में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों के पूर्ण नहीं होने पर तत्कालीन सरपंच श्रीमती आद बाई तिर्की और तत्कालीन सचिव संत कुमार राजवाड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार शासकीय उद्यान रोपणी के जीर्णोद्धार, ग्रामीण उद्यान भंडार कक्ष (02) के नवीनीकरण, 45 पक्के बेड निर्माण तथा सीसी रोड निर्माण के लिए कुल 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। सरपंच-सचिव के आग्रह पर इनमें से 9 लाख 60 हजार रुपये की राशि जारी भी कर दी गई थी।

हालांकि, संबंधित उप अभियंता द्वारा 29 जुलाई 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि कार्य बंद अवस्था में है। लगभग पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद योजनाएं अधूरी रहने पर इसे गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता माना गया है।

15 दिन में कार्य पूर्ण करने का निर्देश

जनपद पंचायत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी लंबित कार्य 15 दिनों के भीतर पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। समयसीमा में काम पूरा नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी और प्रकरण अनुविभागीय दंडाधिकारी, कोरबा को भेजा जाएगा।

उप अभियंता को भी सख्त हिदायत

संबंधित उप अभियंता को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वसूली प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।

जनपद पंचायत की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब लंबित विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।