The Duniyadari: बलौदाबाजार- जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के होटल, ढाबों और खानपान प्रतिष्ठानों में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया।
जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होटल, ढाबा, बिरयानी सेंटर, कैंटीन और चाय दुकानों की जांच की।
निरीक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कहीं घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में तो नहीं किया जा रहा है।
इन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त
निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर घरेलू गैस सिलेंडर से खाद्य पदार्थ तैयार कर बिक्री करते हुए पाया गया। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए उनमें—
बिरयानी सेंटर – 1 सिलेंडर
आकाश भोजनालय – 1 सिलेंडर
गढ़ कलेवा – 1 सिलेंडर
मुस्कान टी स्टाल – 1 सिलेंडर
देवांगन बिरयानी – 1 सिलेंडर
नियमों के विरुद्ध है घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग
खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित होते हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इनका उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
खाद्य विभाग के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अभियान आगे भी जारी रहेगा
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में इस तरह का निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अधिकारियों ने होटल और ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
































