हिजाब विवाद: कर्नाटक के चीफ जस्टिस बोले- मजहबी ड्रेस की जिद नहीं कर सकते छात्र, सोमवार को सुनवाई

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बेंगलुरु। कर्नाटक Karnataka के स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब Hijab controversy पहनने को लेकर छिड़े विवाद पर आज भी हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पाया है। Karnataka High Court अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि छात्र स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी Chief Justice Ritu Raj Awasthi ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को तत्काल खोलना चाहिए और पढ़ाई होना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को दोपहर ढाई बजे अगली सुनवाई होनी है और उसमें कोई फैसला अदालत की ओर से आ सकता है।

छात्राओं के वकील बोले- किसी कानून में पाबंदी की बात नहीं

केस की सुनवाई के दौरान हिजाब पहनने की मांग करने की वाली छात्राओं के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने अदालत में कहा, ‘कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म को लेकर कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है और इसे स्कूल एवं कॉलेजों की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्दी ही फैसला लिए जाने की जरूरत है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न हो क्योंकि मार्च में ही उनके एग्जाम भी होने वाले हैं।