Online DMFT : CA फर्म्स की टेंडर निविदा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इन्हें नोटिस…जानें पूरा मामला

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बिलासपुर। Online DMFT : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 दिसंबर को न्यायाधीश गौतम भादुड़ी व न्यायाधीश एन.के.चंद्रवंशी की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता शशांक मोघे एंड कंपनी द्वारा रिट याचिका सुनवाई हेतु दायर की गई। ज्ञात है कि जिला पंचायत कोरबा द्वारा प्री ऑडिटिंग व ऑनलाइन कार्यों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की चयन हेतु एक एडवरटाइजमेंट के माध्यम से टेंडर निविदा आमंत्रित किया गया था।

गौरतलब है कि इस प्रस्ताव के उपनियम 8(D) के अंतर्गत यह (Online DMFT) निश्चित किया गया था कि चयन हेतु फर्म्स का जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) से संबंधित राज्य के न्यूनतम दो जिलों में पूर्व अनुभव अनिवार्य होगा। मामले की पैरवी करते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी व हर्षमंदर रस्तोगी द्वारा यह तर्क रखा गया की छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में DMFT मौजूद नहीं हैं, इसलिए DMFT में पूर्व अनुभव होना लगभग असंभव है।

इस कारण से ज्यादा से ज्यादा फर्म्स निविदा में भाग नही ले पाएंगी जो की निविदा के मुख्य उद्देश्य जो की निविदा में प्रतिभागिता व कंपटीशन बढ़ाने के विपरित है साथ ही यह तर्क भी दिया की ऐसे निविदा में यह उपनियम कुछ फर्म्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, अधिवक्ता द्वारा इस हेतु उक्त नियम को रद्द करने की विनती की गई।

उच्च न्यायालय की युगलपीठ आदेश पारित करते हुए टेंडर निविदा पर रोक लगाते हुए अपने ऑर्डर में प्रत्यक्ष रूप से नियम को गलत व याचिकाकर्ता के हितों के विरुद्ध मानते हुए यह कहा कि प्रथम दृष्टया इस नियम से केवल कुछ फर्म्स को एकाधिकार प्राप्त हो सकता है इसलिए इस पर अभी रोक लगाना उचित प्रतीत होता है। माननीय न्यायलय ने उत्तरवादी जिला पंचायत सीईओ, कोरबा व राज्य सरकार को उत्तर प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली तारीख तीन हफ्ते बाद (Online DMFT) की दी गई है।