Korba: गुपचुप बेचने वाले कृपया ध्यान दें…!खाद्य एवं औषधि प्रशासन से लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर

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प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरबा।जरूरी सूचना, चाट और गन्ना जूस बेचने वालों के लिए। कारोबार संचालन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य होगा। इनके अलावा कई ऐसे कारोबार भी नियम के दायरे में आएंगे, जो चंद घंटों के लिए होते हैं।

बरसों बाद शायद यह पहला मौका होगा, जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उन क्षेत्रों की भी सख्ती से जांच करने की योजना बनाई है, जिन्हें अब तक छूट दी जाती रही है। इन क्षेत्रों की प्रारंभिक जांच में किसी के पास भी नियमानुसार रजिस्ट्रेशन नंबर का होना नहीं मिला है। स्वच्छता अनिवार्य है और सुरक्षा अहम लेकिन यही दो ऐसे बिंदु हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है।

 


इसलिए चाट और गन्ना जूस

पूरे बरस चलती हैं चाट की दुकानें। सीजन के दिनों में गन्ना जूस सेंटर भी खूब चलते हैं लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर जैसी लापरवाही बरती जा रही है, उससे प्रशासन सख्त नाराज है। जरूरी है रजिस्ट्रेशन नंबर का लिया जाना लेकिन बेपरवाही इतनी ज्यादा कि इसे गैरजरूरी मान लिया गया है।

 


इन पर भी प्रभावी

नियमों के अनुसार पान की दुकान, होटल, चाय-कॉफी कॉर्नर, मिल्क काउंटर, एग रोल, आमलेट के ठेले, जलेबी बेचने वाले, आइसक्रीम ,कुल्फी और मुरमुरा भेल बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य होगा, तो एनर्जी ड्रिंक ,सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक व शिकंजी बेचने वाले भी नियम के दायरे में आएंगे। गर्मी के दिन नजदीक हैं, इसलिए बर्फ का गोला बनाकर बेचने वालों पर भी नियम लागू होगा। कुल मिलाकर सार यह कि खानपान का हर कारोबार नियमों के घेरे में होगा।


... तो 100 रुपये से 2 लाख का जुर्माना

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यह कारोबारी रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर कारोबार करते पाए गए, तो न्यूनतम एक सौ रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना संबंधित कारोबारी पर लगाया जाएगा। इसलिए समय रहते संबंधित कारोबार संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य लें।

होगी जांच

चाट, गुपचुप के साथ ऐसे हर कारोबार की सघन जांच होगी, जो सीजन के व्यवसाय माने जाते हैं। नियमानुसार रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है।
विकास भगत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोरबा