बिलासपुर/रायपुर। CG Coal Transport Scam: कोयला परिवहन घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य सेवा संवर्ग की रसूखदार अफसर सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस पी सैमकोशी की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डॉ. सौरभ पांडे ने हाई कोर्ट द्वारा सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले की पुष्टि की है।
बता दें कि इससे पहले सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तकरीबन दो महीने बाद शुक्रवार को इस पर फैसला आया है। प्रवर्तन निदेशालय सीएम के उप सचिव व राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और अवैध उगाही गिरोह मामले में दोषी ठहराने के दो दिसंबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी का आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाला और अवैध उगाही गिरोह के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के जरिए इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। ईडी के अनुसार प्रारंभिक रूप से ये घोटाला 500 करोड़ से भी ऊपर का है। ईडी ने इस मामले में कई अभियुक्तों की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की हैं।