लोगों की जान से खिलवाड़ करते सरिया लोड वाहन के चालक पर 20 हजार जुर्माना

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0 वाहन के सामने और पीछे दोनों तरफ खतरनाक तरीके से निकला था सरिया

रायपुर। सड़क नियमों की अनदेखी कर रहे एक माल वाहक चार पहिया वाहन पर 20 हजार रूपए जुर्माना ठोका गया है। इस वाहन में सरिया लोड था, जिसके आगे और पीछे रॉड निकलकर अन्य राहगीरों के लिए खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकता था। वाहन के चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने जुर्माने से दंडित किया है।

परिवहन करते हुए लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे वाहन और चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खतरनाक ढंग से वाहनों में माल लदान पर पुलिस सख्त है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस थाना तेलीबांधा की टीम असुरक्षित वाहन संकट में डालने की प्रकृति का होने से रोकने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी के तहत बुधवार को आम लोगों के जीवन को जोखिम में डालते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहे का सरिया का परिवहन करते 207 डीआई वाहन के चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह थाना प्रभारी, यातायात पुलिस थाना तेलीबांधा ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194( 1 ए) के तहत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की अदालत में स्वयं प्रस्तुत किया। इस मामले में 20 हजार रुपए का जुर्माना वाहन चालक पर लगाया गया। छत्तीसगढ़ में धारा 194 ( 1 ए) के तहत संभवत: छत्तीसगढ़ में जुर्माना की पहली कार्रवाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिंद्र चौबे और डीएसपी सुरेश ध्रुव के मार्गदर्शन में खतरनाक ढंग से वाहनों में माल लदान करके सड़कों पर आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम बुधवार को 207 डीआई वाहन क्रमांक सीजी 04 जेसी 4494 के चालक सुनील कुमार पैकरा (37 साल) निवासी सरोना के द्वारा अपने वाहन में लोहे की सरिया लोड कर सरोना से सेरी खेड़ी ले जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर लाभांडी के पास यातायात पुलिस ने पकड़ा। यातायात तेलीबांधा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जांच करने पर वाहन में सरिया सामने की तरफ लटक रहा था एवं पीछे डाला से बाहर भी निकला हुआ था। चलते समय सामने सरिया बार बार झूल रहा था। इसके कारण पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने या उसी वाहन के अनियंत्रित होकर किसी दूसरे से टकराने का खतरा था। ऐसे में असुरक्षित वाहन मानव जीवन को संकट में डालने की प्रकृति का था। इस पर मोटर वीकल एक्ट का उल्लंघन करना पाए जाने से वाहन जप्त किया गया। प्रकरण 5 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की अदालत में पेश किया गया।

दुर्घटना रोकने तेलीबांधा क्षेत्र में लगातार अभियान

 

यातायात थाना तेलीबांधा क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हर दिन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यातायात थाना प्रभारी प्रमोद सिंह द्वारा बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है।