The Duniyadari: रायपुर- चेक बाउंस के एक मामले में रायपुर की अदालत ने जगदलपुर के एजेंसी संचालक सचिन अग्रवाल को दो साल कारावास और 20.49 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कारोबारी ने एक बड़े अखबार में विज्ञापन का प्रकाशन करवाया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया।
बाद में वह भुगतान के लिए गुमराह करता रहा। फिर उसने भास्कर को 15.76 लाख का चेक दिया। जिसके बाद विज्ञापन की रकम भरकर चेक बैंक में जमा किया गया। कारोबारी के खाते में पैसा नहीं था, इसलिए चेक बाउंस हो गया। कारोबारी को अदालत से नोटिस भी भेजा गया। इसके बाद भी उसने भुगतान नहीं किया, तब फरवरी 2019 को परिवाद दायर किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वर्णलता ओम यादव ने पांच साल की सुनवाई के बाद कारोबारी को दो साल कारावास की सजा दी है। अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 30 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। अधिवक्ता कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि जगदलपुर निवासी सचिन अग्रवाल (35) की आरुष एड एजेंसी है। यह एजेंसी अखबार में विज्ञापन देती थी।