BJP सांसद की चुनाव याचिका हाईकोर्ट में खारिज, अगली सुनवाई 3 नवंबर को

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The Duniyadari : रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को तुरंत खारिज करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव 2024 में कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य पेश किए हैं, इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।

कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को रद्द करने, कई बूथों पर पुनः मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की मांग की थी। याचिका में आरोप हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में अनियमितताएं हुईं।

सांसद भोजराज नाग ने तर्क दिया कि याचिका में कोई ठोस भ्रष्टाचार या कानूनी उल्लंघन का आरोप नहीं है और चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि याचिका वकील के जरिए दाखिल की गई, जबकि कानून के मुताबिक उम्मीदवार को खुद इसे दाखिल करना आवश्यक है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 के लिए निर्धारित की है। तब याचिकाकर्ता के आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद तय होगा कि कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम बरकरार रहेगा या नहीं।