अम्बिकापुर। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव के एक लेटर से हड़तालियों में हड़कंप मच गया हैं। चिट्ठी में सभी न्यायिक कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए हड़ताल को अवैधनिक बताया गया हैं।
बता दें कि अम्बिकापुर सरगुजा के जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ने 28 अगस्त को एक चिट्ठी जारी किया हैं। जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर. 2003 एस . सी . 3032 के का हवाला देते हुए लिखा है कि शासकीय कर्मचारी का हड़ताल पर जाना असंवैधानिक है । और इसके अतिरिक्त उक्त कृत्य छ 0 ग 0 सिविल सेवा आचरण नियम 3 , 21 का भी उल्लंघन करता है । इसी प्रकार आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी कार्य पर तत्काल लौटे ।