0 बिलासपुर एसपी संतोष सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर अवनीश शरण ने आम नागरिकों के लिए आतंक बन चुके आदतन अपराधियों पर की कार्यवाही
बिलासपुर। मारपीट, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसे मामलों में लिप्त रहने वाले अपराधियों को तड़ीपार कर दिया गया है। अपने आदतन बदमाशियों से आम नागरिकों के लिए भय का कारण बन चुके इन गुंडों को छह महीने के लिए बिलासपुर समेत आसपास के छह जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। बिलासपुर एसपी संतोष सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने जिला बदर की यह कार्यवाही की है।
आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने प्रशासन एवं पुलिस की ओर से बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आचार संहिता के दौरान कुछ दिन पूर्व एक अन्य बदमाश को जिला बदर और दो के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही की गई थी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर अवनीश शरण ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी सुहेल खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम पिता मोहम्मद शाहिद उम्र 22 वर्ष खपरगंज थाना सिटी कोतवाली, राहुल माखीजा पिता शंकर लाल मखीजा उम्र 24 वर्ष शांति नगर थाना सकरी और सुनील कुर्रे उर्फ टिल्ली पिता पुन्नी लाल उम्र 33 वर्ष डीहपारा अमेंरी थाना सकरी को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है, जो प्रक्रिया में हैं। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत दाण्डिक प्रकरणों में 6 नवंबर को पारित आदेश के अनुसार यह तीनों अपराधियों को 24 घंटे के अन्दर बिलासपुर, समीपवर्ती राजस्व जिला कोरबा जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से छह माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध में चालान और कार्यवाहियां हुई है।
इन अपराधियों के कारनामों की फेहरिस्त