कोरबा। नगर निगम के महापौर राज किशोर प्रसाद को कोर्ट ने राहत देते हुए जाति प्रमाणपत्र के आधार दायर चुनाव याचिका को वैध ठहराते हुए ऋतु चौरसिया के चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। महापौर के जाति प्रकरण खारिज होने से भाजपा खेमा को बड़ा झटका लगा है।
बता दें कि ऋतु चौरसिया द्वारा महापौर का चुनाव हारने के बाद इस याचिका को राजकिशोर प्रसाद की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं होने को लेकर एक याचिका जिला न्यायाधीश कोरबा के न्यायालय में वर्ष 10/01/2020 को जिला निर्वाचन के प्रमाण पत्र को चैलेंच किया था उत्तरवादी राजकिशोर प्रसाद की ओर से याचिका का जवाब अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर निर्मल शुक्ला के साथ अधिवक्ता संजय शाह के द्वारा मामले की पैरवी की गई थी। गुरुवार को कोर्ट ने महापौर के जाति को सही बताते हुते केस को खारिज कर दिया है। केस खारिज होने के बाद कांग्रेस नेताओं में उतसाह है तो भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया है।