कोरबा। शनिवार को जेलों में होगीं न्यायायिक सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में सभी मामलों की सुनवाई की बात का उल्लेख किया गया हैं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अधिसूचना संख्या 11636/चेकर/-1-11/2001 दिनांक 23-09-2022 को एक निर्देश जारी किया गया है। जिसमें जिन स्थानों पर 2 से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वहां एसीजेएम की बैठक का स्थान /जेएमएफसी ऐसे स्थानों पर, न्यायालय परिसर में नियमित बैठक के अलावा, सभी शनिवारों को अदालत के घंटों के दौरान जेल परिसर में भी सुनाई का निर्देश दिया है। इसका निर्देश जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी 02 मजिस्ट्रेट (एसीजेएम / जेएमएफसी) को मामलों के निपटारे के लिए अदालत परिसर में उनकी नियमित बैठकों के अलावा हर महीने के सभी कामकाजी शनिवारों को जेल परिसर में अदालत की बैठकें आयोजित करने के लिए नियुक्त करने की बात कही है। जिससे आरोपी अपना गुनाह कबूल करना चाहता है।
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