नई दिल्ली/रायपुर। Bureaucracy: केंद्रीय डीओपीटी और गृह मंत्रालय ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों से अगले साल 31 जनवरी तक अपनी ‘अचल संपत्ति रिटर्न’ जमा कराने का निर्देश दिया है।
Bureaucracy: केंद्रीय डीओपीटी और गृह मंत्रालय ने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कई अधिकारी, इस मामले में ढिलाई बरतते हैं। समय पर आईपीआर दाखिल नहीं होती। अगर कोई, ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसे किसी तरह की माफी या छूट नहीं मिलेगी।
Bureaucracy: केंद्रीय डीओपीटी और गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी अधिकारी, आईपीआर नहीं भरेगा, उसे विजिलेंस क्लीयरेंस यानी सतर्कता मंजूरी नहीं मिलेगी। इसका असर उनके करियर पर पड़ सकता है। अफसरों की पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या उनके वेतनमान के अगले पड़ाव तक का सफर मुश्किल हो सकता है।