बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पहले 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसे भगाकर अपने साथ ले गया। लड़की को भगाने के बाद आरोपी ने उसे फार्म हाउस में ले जाकर रखा और 2 दिनों तक उसके साथ संबंध बनाता रहा।
पूरा मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है और 2 साल पुराना है। जानकारी के मुताबिक बिल्हा क्षेत्र की रहने वाली छात्रा दो मार्च 2017 से आठ मई 2020 तक अपने रिश्तेदार के घर में रह रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान मुंगेली जिले के मौंहाभाठा केसरूवाडीह निवासी राम खिलावन कुर्रे (27) से हुई। युवक ने उससे दोस्ती के बहाने बातचीत शुरू की। फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। नाबालिग लड़की भी उसकी बातों में आ गई। युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। लड़की भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई।
इसी बीच आरोपी युवक छात्रा को अपने साथ बाइक में बिठाकर फार्महाउस ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सम्बन्ध बनाने के बाद आरोपी ने छात्रा को नाका के पास छोड़ दिया और उसे बाद में अपने साथ ले जाने की बात कही। आरोपी पांच मई 2020 को उसे लेने के लिए रिश्तेदार के घर गया और लड़की को अपने घर ले जाकर दो दिन तक रखा रहा। अपने घर में भी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
परिजनों को जानकारी मिलने के बाद दोनों को घर से निकाल दिया गया। आरोपी तब उसे अपने फार्महाउस ले गया और वहां उसे छोड़कर भाग गया। लड़की ने 27 मई 2020 को बिल्हा थाने में पूरी घटना की जानकारी दी और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने आरोपी लड़के को 20 साल की सुनाई है।