CG CRIME : छात्र पर चाकू से हमला, चार आरोपी गिरफ्तार

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The Duniyadari: बिलासपुर- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में छात्र पर हुए चाकू हमले से एक बार फिर युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोनी थाना क्षेत्र के बड़ी कोनी इलाके में मंगलवार देर रात हुई इस घटना में बी.कॉम एलएलबी का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं।

घटना मंगलवार 30 जुलाई की रात करीब 9 बजे की है। पीड़ित छात्र मनेन्द्रगढ़ निवासी हर्ष कुमार यादव फिलहाल पटेल हॉस्टल, कोनी में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसने पुलिस को बताया कि घटना की रात वह अपने मित्र सुरेश कुमार साहू को हॉस्टल के गेट तक छोड़ने गया था, तभी पहले से घात लगाकर बैठे चार युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया।

हर्ष के अनुसार जैसे ही वह हॉस्टल गेट के पास पहुंचा, चार युवक वहां अचानक प्रकट हुए और उन्होंने सुरेश कुमार साहू पर बेल्ट, डंडा, हॉकी स्टिक और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सुरेश को दाहिनी पसली और पीठ में चाकू से गंभीर चोटें आईं। हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने घटनास्थल पर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की और फरार हो गए। घायल सुरेश को तत्काल सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तत्काल आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए। कोनी थाना प्रभारी व उनकी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दो बाल अपचारी भी शामिल हैं, जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

अन्य दो आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है: अनुराग यादव, पिता पप्पू यादव, निवासी बड़ी कोनी नाका
संजय बघेल (उम्र 20), पिता किशन बघेल, निवासी बड़ी कोनी नाका पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, डंडा, हॉकी स्टिक और बेल्ट जब्त कर लिए हैं। सभी आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

किस धाराओं में दर्ज हुआ अपराध कोनी थाना पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है: धारा 115(2): जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश

धारा 351(3): आपराधिक धमकी धारा 324(4): खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना धारा 109: उकसावे में अपराध धारा 191(2): झूठे बयान और गलत सूचना देना साथ ही, आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। हमले की वजह की जांच जारी पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि हमला किस कारण से किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि हमलावरों और पीड़ित पक्ष के बीच कुछ समय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर यह हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने इस कोण पर गहनता से विवेचना शुरू कर दी है। इस घटना के बाद शहर में युवाओं के बीच बढ़ते आपराधिक झुकाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। हॉस्टल के अन्य छात्रों ने भी इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि कोनी क्षेत्र में हाल के दिनों में युवकों के गुटों के बीच मारपीट और झगड़े की घटनाएं बढ़ी हैं, जिन्हें समय रहते रोका नहीं गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं।