CG Crime: फार्मेसी डिप्लोमा-डिग्री के फर्जीवाड़ा मामले में एक और एफआईआर, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे मेडिकल ड्रग लायसेंस में चल रहा है बड़ा खेल

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रायपुर। CG Crime: छत्तीसगढ़ में फार्मेसी डिप्लोमा एवं डिग्री के फर्जीवाड़े मामले में एक और बढ़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसी राज्य की यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिप्लोमा एवं डिग्री प्रस्तुत कर मेडिकल स्टोर्स संचालन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जो जांच में फर्जी निकले। इन आरोपियों के खिलाफ तेलीबांधी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

छग स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के चैयरमेन डॉ. श्रीकांत राजिमवाले ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फार्मेसी डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त करने वाले कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउसिंल रायपुर आनंद नगर में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है, जिस पर उसका पंजीयन विधिवत् किया जाता है, इसके पश्चात् मेडिकल स्टोर्स संचालित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लायसेंस प्रदाय किया जाता है।

सन् 2021 एवं 2022 में फार्मसी डिप्लोमा व डिग्री को पंजीयन के लिए कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। आवेदन पत्रों से संलग्न फार्मेसी डिप्लोमा और डिग्री की जांच कराई गई। जांच के दौरान सनराईस यूनिवर्सिटी बैगाड राजपुर राजस्थान से रमाकांत निषाद, शीतल कुमार महार, संजय कुशवाहा, सूरज कुमार अग्रवाल, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चुरू राजस्थान से चन्द्रेश कुमार साहू, डामेश्वर कुमार साहू, श्रीधर युनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान से रविन्द्र कुमार साहू, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर मप्र से खेम लाल धीवर के फार्मेसी डिप्लोमा छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश फार्मेसी कांउसिल लखनउ से रविन्द्र कुमार द्वारा फर्जी काउंसिल मे पंजीयन की प्रमाण पत्र के साथ एनओसी प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत करना पाया गया। इसके साथ ही राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर, सत्य साई यूनिवर्सिटी सिहोर मध्य प्रदेश, मोनाद यूनिवर्सिटी हापुर उप्र, जेएस यूनिवर्सिटी शिकोटाबाद फिरोजाबाद उप्र के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराया गया है।

इसी प्रकार अन्य आरोपियों द्वारा भी फर्जी प्रमाण पत्र को छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष छल व बेईमानी पूर्वक अपने फायदे के लिए षडयंत्र पूर्वक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पाया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 144/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।