CG High Court News : 16 वर्षीय छात्रा को गर्भपात कराने की हाई कोर्ट ने दी अनुमति, भ्रूण सुरक्षित रखने का आदेश

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बिलासपुर, CG High Court News : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में एक 16 साल की गर्भवती छात्रा का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में आज दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात कराएंगे। र्भपात कराने के फैसले के साथ ही कोर्ट ने आरोपी को सजा मिले इसलिए उसके भ्रूण का डीएनए कराने का भी आदेश दिया है। मामला अविभाजित राजनांदगांव जिले का है।

खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली दुष्कर्म पीड़िता छात्रा गर्भवती हो गई है। इससे परेशान उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन व नियम 9 के तहत अपनी बेटी का गर्भपात कराने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अधिवक्ता समीर सिंह व रितेश वर्मा के जरिये याचिका दायर कर गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए अपनी बेटी के भविष्य व बेहतर जीवन जीने के लिए उसका गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है।

हाई कोर्ट ने सीएमएचओ से मांगी थी रिपोर्ट
मामले की बीते महीने सुनवाई के दौरान जस्टिस एनके व्यास ने राजनांदगांव के सीएमएचओ को दुष्कर्म छात्रा का मेडिकल बोर्ड से जांच कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर छात्रा का मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया है।

25 सप्ताह तक के गर्भ का हो सकता है गर्भपात

मेडिकल रिपोर्ट में शामिल चिकित्सकों की टीम ने हाई कोर्ट को बताया कि किसी भी गर्भवती लड़की या महिला का गर्भपात 25 सप्ताह के भीतर किया जा सकता है। इससे गर्भवती की जान का खतरा नहीं रहता।

डीएनए के लिए भ्रूण सुरक्षित रखने दिया आदेश

इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के वेकेशन कोर्ट में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए महत्वपूर्ण आदेशों का हवाला दिया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गर्भवती नाबालिग छात्रा को दो जून को गर्भपात कराने का आदेश सीएमएचओ राजनांदगांव को दिया है। साथ ही उसके भ्रूण को डीएनए टेस्ट कराने के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

भगाकर ले गया और किया दुष्कर्म, जेल में है युवक

10 वीं की छात्रा से मध्यप्रदेश के बालाघाट के खेम सिंह साहू ने पहले दोस्ती की। दोनों आपस में मोबाइल के जरिये बातचीत करते थे और फिर युवक ने उससे प्यार का इजहार किया। बाद में उसके साथ शादी करने का वादा किया। बीते दिसंबर महीने में युवक लड़की के गांव पहुंचा और उसे अपने साथ भगाकर ले गया। इधर, लड़की के अचानक गायब हो जाने से परेशान स्वजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान पुलिस को आरोपित युवक की जानकारी मिली। पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग लड़की को स्वजन के हवाले कर दिया। लड़की ने अपने बयान में बताया कि आरोपित युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तब पुलिस ने अपहरण के साथ ही दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपित युवक को जेल भेज दिया। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई। मामला सामने आने से परेशान होकर पिता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।