Saturday, March 7, 2026
Home Breaking CG NEWS: रिटायर्ड इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से मिली राहत, गृह विभाग ने...

CG NEWS: रिटायर्ड इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से मिली राहत, गृह विभाग ने थमाया था रिकवरी नोटिस

193

बिलासपुर– पुलिस इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट ड्यूस के भुगतान के नाम पर जारी रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट ड्यूस की राशि का तत्काल भुगतान का निर्देश दिया है।

पुलिस इंस्पेक्टर व्यासनारायण भारद्वाज ने गृह विभाग जारी रिकवरी नोटिस को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं देवांशी चक्रवर्ती के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में बताया है कि वह जिला जांजगीर-चांपा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। 30 जून 2022 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद रिटायर हो गए।

रिटायरमेंट के दो वर्ष बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान नहीं किया। अफसरों ने सेवा के दौरान अधिक राशि का भुगतान करने की जानकारी देते हुए रिकवरी नोटिस जारी कर दिया।

नोटिस के साथ ही अफसरों ने यह भी कहा कि जब तक रिकवरी नहीं कर ली जाती, तब तक रिटायरमेंट ड्यूस की राशि नहीं दी जाएगी। याचिका के अनुसार भुगतान के लिए अफसरों ने कड़ी शर्त रख दी है। वसूली राशि की कटौती के लिए सहमति देने पर ही शेष राशि का भुगतान करने की बात कहते हुए रिटायरल ड्यूज रोक दिया है।