रायपुर। IAS Ranu Sahu: छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन घोटला मामले में गिरफ्तार आईएएस रानू साहू को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने रानू साहू को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने अब 4 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। शनिवार को गिरफ्तार की गई रानू साहू को ईडी ने तीन दिन के रिमांड पर लिया था।
रिमांड की अवधि पूरी होने पर मंगलवार दोपहर बाद ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया। ईडी की तरफ से फिर से रिमांड की मांग नहीं की गई।
इसकी वजह से कोर्ट ने रानू साहू को सीधे जेल दाखिल करने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार शनिवार की शाम से आज सुबह तक ईडी की टीम आईएएस रानू साहू से लगातार पूछताछ कर रही थी। ईडी रानू साहू से छापों के दौरान जब्त डायरी और मोबाइल चैट के संबंध में पूछताछ की है।
0.ईडी ने रानू साहू से करीब 20 से ज्यादा प्रश्न किए
बताया जा रहा है कि ईडी ने रानू साहू से करीब 20 से ज्यादा प्रश्न किए है। इन सवालों में कोयला घोटला का रकम किन- किन लोगों को पहुंचाया गया या बांटा गया भी शामिल है। ईडी ने रानू साहू, उनके आईएएस पति जेपी मौर्या और उनके मायके वालों की आर्जित संपत्ति और आय के स्रोतों के संबंध में भी पूछताछ की है।
0.रानू साहू के सरकारी आवास पर मारा था छापा
बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को देवेंद्र नगर स्थित रानू साहू के सरकारी आवास पर छापा मारा था। करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ईडी ने शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने केवल तीन दिन की ही रिमांड मंजूर की थी।