कोरबा। नकटीखार जमीन प्रकरण के मामले में कलेक्टर के आदेश को पलटते हुए हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है।

बता दें कि नकटीखार पटवारी हल्का नंबर 24 तहसील कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर 667 रकबा 0. 660 की जमीन को तत्कालिक पटवारी के साथ मिलकर ऑनलाइन तरीके से फर्जीवाड़ा कर मनोज ठाकुर को हथियाने की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच कर जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था। कलेक्टर द्वारा की जारी आदेश के बाद मनोज ठाकुर ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उनके पिटीशन को हाईकोर्ट जज ने स्वीकार कर उन्हें तत्कालीन राहत दी है।

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