Saturday, July 27, 2024
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Korba :  जूस दुकानदार ध्यान दें..लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर…

Korba । फल और वेजिटेबल जूस कॉर्नरों को भी अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। छोटा कारोबार है, जैसा बहाना अब इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर यहां भी भरपूर लापरवाही बरते जाने की शिकायतें लगातार मिल रहीं हैं। इसलिए जागरूकता और सघन जांच अभियान एक साथ चलाया जाएगा।

 

हेल्दी सीजन याने फल और सब्जियों में मांग का दबाव। नजर अब इस पर भी है खाद्य एवं औषधि प्रशासन की क्योंकि फल के साथ, वेजिटेबल जूस कॉर्नर भी दिखाई देने लगे हैं। बगैर जरूरी औपचारिकताओं के चल रहे ऐसे ठेले और कार्नरों की सघन जांच की योजना तैयार हो चली है। यह इसलिए क्योंकि ऐसी सामग्रियों के काउंटर में खाद्य एवं पेय पदार्थ की मानक सुरक्षा के नियमों की अवहेलना की जा रही है।

मिल रही यह शिकायत

 

शिकायतों की फौरी जांच में प्रशासन ने पाया है कि फ्रूट और वेजिटेबल जूस कॉर्नर जिस पात्र में जूस एकत्र करते हैं, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं। जूस निकाले जाने के बाद, अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका भी सही नहीं है। खुले में छोड़ दिए जा रहे अपशिष्ट पर मक्खियों का डेरा बना हुआ होता है। यह लापरवाही काउंटर में रखी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं।

करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

 

फ्रूट ओर वेजिटेबल जूस सेंटरों को भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियमों के दायरे में ले लिया है। जारी फरमान में प्रशासन ने कहा है कि समय रहते अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि जांच के दौरान जवाबदेही तय की जा सके। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का परिपालन इन कारोबारियों को भी करना होगा।

तैयारी सघन जांच की

 

 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फ्रूट ओर वेजिटेबल जूस कॉर्नर की सघन जांच अभियान प्रदेश स्तर पर चलाने का फैसला लेते हुए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कारोबारी को पहले समझाइश दें, फिर दूसरी कड़ी में जांच करें ताकि यह पता चल सके कि फरमान का पालन हो रहा है या नहीं। प्रशासन का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापरक जूस पहुंचाने में मदद मिलेगी।

 

जूस कॉर्नरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार जूस कॉर्नरों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जागरूकता और सघन जांच अभियान के लिए निर्देशित किया जा चुका है।
– उमेश वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

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