KORBA : अदालत ने हाफ मर्डर के मामले में आरोपी को दोषी पाया और उसे 5 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई

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The Duniyadari: कोरबा- थाना कटघोरा में दर्ज अपराध कमांक 37/2019 के आरोपी मंगलसाय धनुहार को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम करावास एवं 4000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल द्वारा जानकारी दिया गया कि आरोपी मंगलसाय धनुहार द्वारा दिनांक 19/11/2019 को करीबन 3 बजे आहत मकसूदन से पूछा कि किसके खेत का धान ला रहो हो, तब उसके कहने पर कि हम अपने खेत का ला रहे हैं, तो मंगल धनुहार पीछे से हाथ में रखे टांगी के पासा से मकसूदन के सिर में मारा। सूचना पाकर आहत मकसूदन का पुत्र राजेन्द्र उसे देखने घर से दौड़ते आ रहा था तभी आरोपी मंगलसाय धनुहार ने धनुष बाण से राजन्द्र की छाती पर मारा। इस प्रकार आरोपी मंगलसाय धनुहार के द्वारा आहतगण को जान से मारने की नीयत से प्राणघातक हमला किया गया जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। प्रार्थी परदेशी यादव की रिपोर्ट थाना कटघोरा द्वारा अप०कं0 37/2019 दर्ज कर धारा 307 (दो बार) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी के द्वारा साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी को धारा 307 (दो बार) भादवि के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने किया एवं अभियोजन अपने विश्वसनीय और संपुष्टिकारक साक्ष्य से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त करते हुए आहत को न्याय दिलाने का काम किया।