Tuesday, March 17, 2026
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Korba कलेक्टर का निर्देश :सार्वजनिक सभा, टेलीविजन, थियेटर व सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रसार पर लगा प्रतिबंध ..थोक में SMS के माध्यम से नही कर सकेंगे प्रचार…

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कोरबा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने विधानसभा चुनाव-2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों, निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी रिटर्निंग अधिकरियों को दिए हैं।

 

उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 20 रामपुर, 21 कोरबा, 22 कटघोरा एवं 23 पाली-तानाखार के रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की तिथि 17 नवंबर 2023 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे नियत किया गया है। विधान सभा निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार मतदान समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व समाप्त हो गया है। विधानसभा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवस हेतु आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126 के प्रावधान के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक सभा, टेलीविजन, थियेटर व सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। इस प्रावधान के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। मतदान के सम्पन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घण्टे पहले तक की अवधि के दौरान राजनैतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा।