Korba : नए साल के जश्न पर रहेगा पुलिस का पहरा.. New Year पार्टी को लेकर SP ने जारी की गाइड लाइन…

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कोरबा। नए साल का सेलिब्रेशन धूमधाम से मनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। 31 दिसंबर की शाम खूबसूरत बनाने सबकी अपनी अपनी खास प्लानिंग होगी। इस बीच कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो खुशी के इस मौके पर भी अपनी बदमाशियों के इंतजाम में जुटे होंगे। ऐसे लोगों को चेतवानी देते हुए पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिलवासियों से उन्होंने अपील की है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले काम न करें। अपने आस पास की अवांछित गतिविधि पर पैनी निगाह रखें। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशी साझा करें और नए साल का स्वागत करें।

इसके साथ ही उन्होंने सख्त चेतवानी भी दी है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।आम लोग जहां अपनी अपनी पार्टी की तैयारियों में हैं, जिला पुलिस ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने कमर कस ली है। सबसे पहली बात ये कि नव वर्ष मनाते समय निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखने कहा गया है।

 

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने नए वर्ष को सौहार्द्र और भाईचारे के साथ मनाने को लेकर निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में सभी थाना-चौकी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। यातायात पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नव वर्ष को देखते हुए जिले के भीड़ वाले इलाकों की निगरानी और असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखें। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक मनाएं। नए वर्ष पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह पुलिस तैनात रहेगी और लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। किसी प्रकार की घटना को तुरंत ही थाना-चौकी प्रभारियों को बताएं एवं अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस अधीक्षक श्री शुक्ला ने कहा कि शांति-व्यवस्था बहाल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसमें आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है।

पुलिस की इन बातों का रखें ख्याल

 

0 नागरिकों से त्यौहार के दिन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने।
0 शराब पीकर वाहन नहीं चलाने,
0 दोपहिया वाहन में तीन सवारी नहीं बैठे एवं हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं।
0 तेज गति से वाहन नहीं चलाने ,
0 फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।
0 फोर व्हीलर टू व्हीलर चलाते समय गाड़ियों के कागजात अपने पास रखें।
0 ध्वनि यंत्र का उपयोग निर्धारित डेसिबल से ज्यादा आवाज में उपयोग न करें।
0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि यंत्र के उपयोग की समय सीमा का पालन करें।