कोरबा। माइनिंग अफसर ने जिले सभी औद्योगिक उपक्रमों को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है प्लांटों में हो रहे निर्माण कार्य के लिए खनिज संपदा की खरीदी बिना रायल्टी न करें। निर्माण कार्य मे उपयोग होने वाले सामग्री अवैध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शहर में रेत घाट बंद होने से नदी नालों से अवैध रेत उत्खनन कर निर्माण कराने की जानकारी पर खनिज विभाग ने बालको चेक पोस्ट में स्थित बैच मिक्सिंग प्लांट की जांच कर वैध रायल्टी पर्ची की जांच की थी। खनिज विभाग के टीम की जांच के बाद प्लांट में अवैध रेत खपाने वाले रेत माफियाओ में हड़कंप मच गया था। खनिज विभाग की टीम के एक्टिव होने से अवैध रेत लगभग बंद हो गए। इसे देखते हुए खनिज अधिकारी पीके नायक ने जिले के सभी RMC प्लांट, सीएसईबी, एसईसीएल, बालको एवं सभी सड़क ठेकेदारों को निर्देश जारी कर वैध रेत, गिट्टी और मिट्टी उपयोग में लाने का निर्देश दिया है।
ये है औद्योगिक उपक्रमों को एमओ की लिखी चिट्ठी
जिले में संचालित RMC संयंत्र निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाले समस्त गौण खनिज वैद्य स्त्रोत से ही क्रय किये जाएं। आप प्लाट / निर्माण क्षेत्र में प्रवेश के समय गौण खनिज की रायल्टी पर्ची (परिवहन पार पत्र) होने ही प्लाट / निर्माण क्षेत्र में प्रवेश लिया जाये। प्रवेश द्वार में आवक / जावक पंजी में वा विवरण के साथ-साथ परिवहन पार पत्र का विवरण पंजी में उल्लेखित किया जावे।उक्त निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें। खान एवं खनिज अधिनियमों एवं के उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।