Land : कब्रिस्तान की जमीन खरीद-फरोख्त की भ्रामक खबर…आलोक विल्सन, सुदेश पाल, पादरी निखिल पाल पर कार्रवाई की मांग

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कोरबा। Land : कोरबा जिले के पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा के संबंध में एक गलत खबर प्रसारित की जा रही थी जिसके अनुसार श्री केरकेट्टा ने कब्रिस्तान की भूमि को कौड़ियों के भाव में खरीदा है। और जमीन की खरीद-फरोख्त में पूरा का पूरा प्रशासन उदासीन बना हुआ है । दरअसल राजनैतिक दुश्मनी भुनाने के लिए विधायक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। जबकि श्री केरकेट्टा के अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री में पूरी पारदर्शिता बरती गई है तथा नियम शर्तों का बखूबी पालन किया गया है। कब्रिस्तान की भूमि खरीदी बिक्री से संबंधित अफवाहें फैलाई गई थी इस गलत खबर फ़ैलाने वाले आलोक विल्सन,सुदेश पाल, पास्टर निखिल पाल जिनका चर्च प्रबंधन से कोई संबंध नहीं और इनका उक्त परिसर में घुसने पर भी रोक लगा हुआ है। इसी कारणवश झुठी और भ्रमक खबर फैलाई जा रही है जिससे चर्च व संस्था व क्रेता विक्रेता को बदनाम करने की साज़िश रची गई।कुछ पोटल नियूज को गुमराह कर ग़लत समाचार प्रसारित कराई जा रही हैं

दरअसल बिलासपुर जिले (Land) चर्च ऑफ खाईष्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदण्ड, बिलासपुर के शीर्षक का इस्तेमाल कर आम जनता को भ्रमित एवं गुमराह करने के साथ विधायक मोहित राम केरकेट्टा के छवि खराब आशय से खबर का प्रकाशन किया गया है, जिसमें यह सूचना प्रकाशित की गई है कि संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा कब्रिस्तान की भूमि ख.नं. 296/1 का विक्रय किया जा रहा है।

जिससे कि संस्था के सदस्यों के मृत्यु उपरांत दफन क्रिया करने में बाधा होगी। यह खबर पूर्ण रूप से असत्य है। संस्था के पंजीकृत पदाधिकारियों जो कि सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर के द्वारा अधिकृत है, के द्वारा ई.पी.एफ. विभाग के द्वारा निकाली गई रिकव्हरी की राशि जमा करने हेतु ख.नं. 296/1 की भूमि का विक्रय किया गया है।

यह कथन भी स्पष्ट रूप से असत्य एवं झूठा है कि ख.नं. 296/1 की भूमि कब्रिस्तान की भूमि है। सत्य यह है कि कब्रिस्तान की भूमि का ख.नं. 296/2 है. जिसकी गलत जानकारी आलोक विल्सन, सुदेश पॉल, पास्टर निखिल पॉल ने खबर के माध्यम से फैलाई थी। साथ ही चर्च प्रबंधन से इन लोगो को कोई संबंध नहीं है।
इन्होंने आम सूचना में यह भी गलत जानकारी दी गई है कि पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर के द्वारा पदाधिकारियों की मान्यता शून्य कर दी गई है।

जबकि चर्च ऑफ खाईष्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदण्ड, बिलासपुर के निर्वाचित पदाधिकारी एवं बोनाफाईड सदस्य होते हुए जमीन की बिक्री की गई है। लोगो को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से व तनाखर विधायक के छवि को धूमिल करने के लिए पिछले दिनों इस तरह की जानकारी फैलाई गई थी।

चर्च ऑफ ख्राईष्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदण्ड, बिलासपुर पंजीयन एवं शीर्ष का प्रयोजन कर आम सूचना का प्रकाशन करना भी एक आपराधिक कृत्य है। आलोक विल्सन एवं पास्टर निखिल पॉल चर्च ऑफ ख्राईष्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदण्ड, बिलासपुर के न ही सदस्य है और न ही संस्था में किसी पद को धारण करते है। इनके विरूद्ध माननीय अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग – 02, बिलासपुर छ.ग. के द्वारा व्य. वा. क्र. 97 अ/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री के द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को स्वयं, सहयोगी, एजेंट या अन्य किसी के माध्यम से चर्च ऑफ ख्राईष्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदण्ड, बिलासपुर (छ.ग.) के परिसर में स्थित चल-अचल संपत्ति को नुकसान कारित करने से स्थायी रूप से निषेधित किया गया है।इस मामले में हाईकोर्ट ने भी विक्रेता के पक्ष में फैसला दिया था।
द्वेष भावना के कारण इन लोगों के द्वारा शंकर केरकेट्टा और पाली तानाखर विधायक मोहित राम केरकेट्टा के विरुद्ध गलत जानकारी स्थानीय मीडिया को प्रदान की गई थी। जिसका चर्च प्रबंधन ने भी खंडन किया था । बाहर हाल मामले की हकीकत उजागर होने के बाद देखना होगा कि प्रशासन स्थानीय प्रशासन आलोक विल्सन, सुदेश पॉल, पास्टर निखिल पॉल के विरुद्ध क्या कार्यवाही (Land) करती है।