रायपुर। Liquor Scam Case : छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से कारोबारी अनवर ढेबर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका मंजूर कर, जमानत दी है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने ढेबर को बड़ी राहत देते हुए “NBW” यानी नॉन बेलेबल वॉरेंट पर भी रोक लगा दी गई है।
आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों करिश्मा ढेबर और अनवर ढेबर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। दोनों की अंतरिम जमानत बहाल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया है। जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि दोनों 6 अक्टूबर, 2023 के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई अंतरिम जमानत पर बने रहेंगे। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2023 को NBW जारी किए थे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के आरोपित अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुणपति त्रिपाठी की ज़मानत याचिका हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ख़ारिज कर दी थी। अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित स्वास्थ्यगत कारणों के चलते अंतरिम ज़मानत पर थे। स्थाई जमानत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी ने याचिका खारिज (Liquor Scam Case) कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।