Nan scam: ईडी की याचिका पर चीफ जस्टिस की पीठ करेगी सुनवाई, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने की पैरवी

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नई दिल्ली। Nan scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले को राज्य से बाहर स्थानंतरण करने के मामले की सुनवाई ईडी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ करेगी। सोमवार को इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

Nan scam: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को अवगत कराया कि ईडी की याचिका को न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज फिर सूचीबद्ध किया गया।

Nan scam: कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके तहत मामला सोमवार को फिर से उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और कहा कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ जिसमें वह, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट शामिल हैं, सुनवाई करेगी।

Nan scam: सीजेआई ने कहा, मामले की सुनवाई क्योंकि सीजेआई ललित (अब सेवानिवृत्त)और दो सहयोगियों द्वारा की गई थी, मैं इसे अपने और दो सहयोगियों-न्यायमूर्ति भट और न्यायमूर्ति रस्तोगी द्वारा सुनवाई के लिए निर्देशित कर सकता हूं। मैं इसे किसी दिन रखूंगा।

Nan scam: बता दें कि कथित नान घोटाला फरवरी 2015 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आया था। एसीबी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कामकाज का दायित्व संभालने वाले नागरिक अपूर्ति निगम (एनएएन) के कार्यालयों पर छापेमारी की और कुल 3.64 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी।

Nan scam: प्राथमिकी में चावल और अन्य खाद्यान्नों की खरीद और परिवहन में व्यापक स्तर पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया, जिसमें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर से संबंधित अधिकारी और अन्य शामिल थे।