Thursday, March 12, 2026
Home छत्तीसगढ़ New Guideline:सड़कों पर नहीं लगेंगे पंडाल और स्वागत द्वार… DJ बजाकर निकालने...

New Guideline:सड़कों पर नहीं लगेंगे पंडाल और स्वागत द्वार… DJ बजाकर निकालने पर होगी कार्रवाई…

332

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देशभर में आने वाले त्योहार नवरात्र, दशहरा , दीपावली के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया (News Guideline For Festival) है।

निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के आदेश की वजह से अब सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे।

प्रशासन की अनुमति के बिना यदि कोई पंडाल या स्वागत द्वार सड़क पर लगाया जाता है, तो इसे फौरन हटाया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाले जुलूस में ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखना (News Guideline For Festival) होगा।

तेज आवाज में डीजे बजाकर निकलने वाले जुलूस पर कार्रवाई होगी। सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार बनाए जाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता (News Guideline For Festival) है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा के मौके पर इस तरह के स्वागत द्वार और पंडाल लगाए जाते हैं।

आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, ऐसे पंडालों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या होती है। इस वजह से एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।