कोरबा। पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ रेडियोग्राफर के अक्सर अपने कार्यस्थल से गायब रहने की शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर अब चिकित्साकर्मी का वेतन सीधे सीएमएचओ की निगरानी में होगा। बीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर माह 20 तारीख को रेडियोग्राफर का हाजिरी रजिस्टर पेश करेंगे। जिसके सत्यापन के बाद ही वेतन जारी हो सकेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ रेडियोग्राफर श्रीमती सूरजमनी नीलम के वेतन आहरण के संबंध में खास निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी-उपरोड़ा को निर्देशित किया है कि वे रेडियोग्राफर श्रीमती सूरजमनी नीलम की मासिक उपस्थिति पंजी प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को 20 तारीख तक प्रेषित करेंगे। उन के सत्यापन व लिखित सूचना उपरांत ही श्रीमती नीलम का वेतन आहरण हो सकेगा। इस रेडियोग्राफर के संबंध में कलेक्टर अजीत वसंत को व्हाट्सएप से शिकायत भेजी गई थी। कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ सहित बीएमओ को आवश्यक निर्देश देकर रेडियोग्राफर की उपस्थिति का सत्यापन के पश्चात वेतन आहरण के निर्देश दिए हैं।
अस्पतालों में किसी अनाधिकृत व्यक्ति से विभागीय कार्य न कराएं
इस मामले को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को इस आशय से निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में किसी भी अशासकीय व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से विभागीय कार्य में संलिप्तता न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। अपने अधीनस्थ पदस्थ सभी स्वास्थ्य अमलों के पदीय संस्था में दैनिक उपस्थिति की सतत निगरानी रखते हुए उनका मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करें। यदि किसी विकासखंड में निरीक्षण के दौरान अथवा किसी माध्यम से किसी स्वास्थ्य अमला के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के उपरांत भी उनका वेतन आहरण होने या अनाधिकृत व्यक्ति के संस्था में कार्य में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों-कर्मचारियों को जवाबदेह मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।