कोरबा। Perjury : वाहन दुर्घटना के एक मामले में अधिवक्ता ने एक व्यक्ति को फर्जी गवाही देने के लिए दबाव डाला। यह दबाव डालने के लिए अधिवक्ता ने खुद को सीएसपी होना बताया। मामले के प्रार्थी राजेश दास पिता स्व. रामलाल दास उम्र 27 वर्ष निवासी पंप हाउस को 08/07/2023 को सुबह 07:55 बजे के आसपास मोबाईल नंबर 7879101587 पर 7000498757 से कॉल आया और बोला गया है कि मै CSP सर बोल रहा हूँ। तुम दीपका थाना बयान देने क्यूं नही आ रहे हो। तब राजेश दास बोला कि मुझे कोई सूचना नहीं था, आपके द्वारा मुझे सुचना प्राप्त हो रहा है।
CSP के द्वारा थाना नहीं आने पर थाना लाकर मारने-पीटने की धमकी दिया गया। पीड़ित राजेश दास के द्वारा दुबारा उक्त नंबर पर कॉल करने पर पता चला कि वह नंबर अजय साहू वकील निवासी विकास नगर कुसमुण्ड का है। वकील के द्वारा थाना आकर किसी भी दूसरे गाड़ी का नंबर बताने को बोला जा रहा है जबकि राजेश दास के द्वारा वाहन को देखा ही नहीं गया है। उक्त घटना की मोबाईल रिकार्डिंग उपलब्ध कराते हुए राजेश दास महंत ने इसकी शिकायत सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र में किया है। आरोपी अधिवक्ता अजय साहू के विरुद्ध धारा 170, 195 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार करते हुए जेल दाखिल करा दिया गया है।