विधायकों के वेतन और पेंशन नियम की वैधता पर HC में बहस, मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब

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रायपुर- छत्तीसगढ़ के एक पूर्व व दिवंगत विधायक की विधवा पत्नी को राज्य शासन ने पेंशन देने से इंकार कर दिया है। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेंशन नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन और विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, मिश्रीलाल खत्री संजारी बालोद विधानसभा के विधायक रहे हैं।

यह विधानसभा परिसीमन के बाद अब वर्तमान में विलोपित हो गया है। साल 1996 में उनका निधन हो गया। जिसके बाद राज्य शासन ने नियमों का हवाला देकर पूर्व विधायक पेंशन को बंद कर दिया।

दिवंगत पूर्व विधायक मिश्रीलाल खत्री की पत्नी पुष्पा देवी खत्री ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने पति के निधन के बाद पेंशन देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने पेंशन के लिए तय किए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन नियम के नियम 3 घ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।