कोलकाता: एसएससी मामले में फंसे सुबीरेश भट्टाचार्य को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। शनिवार को कोर्ट का ऐसा ही फैसला सामने आया है। सीबीआई ने सुबीरेश को शनिवार को फिर से अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि सुबीरेश से और पूछताछ की जरूरत है। उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने अगले 5 दिनों तक सुबीरेश की हिरासत बढ़ा दी है। बता दें कि सुबीरेश को सीबीआई ने शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ है बाकी
स्कूल सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुबिरेश भट्टाचार्य को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस पर सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच में अभी भी पूछताछ बाकी है। इसलिए अभी सुबीरेश को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि सीबीआई ने शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबिरेश को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के पर्याप्त हैं सबूत
सीबीआई के वकील ने अलीपुर में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश अर्पण चटर्जी से कहा कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अगले चरण की जांच के लिए सुबिरेश से और पूछताछ जरूरी है। सीबीआई के वकील ने यह भी दावा किया कि उनके पास काफी सबूत हैं। सुबीरेश के वकील तमाल मुखोपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि वह जेल में है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो सीबीआई जेल जा सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है।
मार्कशीट में बदले गए नंबर
बता दें कि सुबीरेश भट्टाचार्य के समय पर सभी में घोटाले हुए थे। सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि एसएससी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके आदेश पर कुछ उम्मीदवारों के मार्कशीट के अंक बदले गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले में सीबीआई से गुरुवार को रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा भर्ती भ्रष्टाचार जांच का चरण क्या है, जांच पूरी होने में कितना समय लग सकता है? क्या इस जांच के लिए सुबीरेश को हिरासत में रखना जरूरी है? भ्रष्टाचार में उनकी क्या भूमिका है, उनके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित हो तो इसकी सूचना सीबीआई को दी जानी चाहिए। अंतत: कोर्ट ने सुबीरेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।