पूर्व भाजपा विधायक समेत छह दोषियों को 7- 7 साल की सजा का ऐलान, 12 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

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रामपुर: जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक और महिला नेत्री समेत छह लोगों को 7-7 साल की सजा का ऐलान किया है। सभी 6 आरोपियों को एक लाख एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व भाजपा विधायक काशीराम दिवाकर, संजू यादव,सुरेश गुप्ता, किशन पाल,भारत सिंह और मेघराज को सजा सुनाई है।

आप को बता दें कि एमपी एमएलए बुधवार को दोषी करार दिया गया है। जिले की तहसील शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल के कर्मचारियों से मारपीट, लूटपाट के प्रकरण में एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोष सिद्ध किया है। इनमें भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित छह व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने प्रकरण में सभी छह को गुनहगार ठहराया है।

दोष सिद्ध लोगों में पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संजू यादव भी शामिल है। इसके अलावा सुरेश गुप्ता, किशन पाल, भारत सिंह और मेघराज को दोष सिद्ध करार दिया है। गौरतलब है कि 15 जनवरी 2012 की शाम किसानों का मिल कर्मचारियों से ट्रैक्टर-ट्राली पहले निकालने को लेकर विवाद हो गया था। इसके दूसरे दिन बड़ी संख्या में किसान मिल के गेट पर इकट्ठा हो गए। इस समय किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महिला नेता संजू यादव भी किसानों के आंदोलन में शामिल हो गई थीं।महिला नेता संजू यादव के कहने पर कुछ लोगों ने मिल कर्मियों पर फायरिंग और मिल में तोड़फोड़ की थी। घटना में मिल कर्मचारी घायल हो गए थे। मिल कर्मचारी ओमवीर सिंह ने घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने 39 आरोपियों को नामजद करते हुए चार्ज शीट दाखिल की थी। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डा विजय कुमार ने बाकी लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में आज 6 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।