Saturday, March 14, 2026
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Traffic Challan : जितने का चालान नहीं उससे ज्यादा पुलिस की गाड़ी में मिले रुपये, 8 पुलिसकर्मी नपे

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न्यूज डेस्क। Traffic Challan : नेशनल हाइवे नंबर 44 पर तोर तिराहे के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी अवैध रूप से जांच पड़ताल कर रहे थे। इसकी भनक एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली। ACB की छापेमारी में पता चला कि चालान सिर्फ 3000 रुपये के किए गए हैं। जबकि पुलिस की गाड़ी में 27090 रुपये मिले। इस मामले में कई पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए हैं।

इन दिनों ट्रैफिक पुलिस की ओर से फर्जी चालान की घटनाएं भी सामाने आ रही हैं। जांच पड़ताल के नाम पर पुलिसकर्मी परेशान करते हैं। इसके बाद कुछ पैसे लेकर छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही घटना धौलपुर में सामने आई है। नेशनल हाइवे नंबर 44 पर तोर तिराहे के पास ट्रैफिकर्मियों ने गाड़ी से जांच के नाम अवैध वसूली कर रहे थे। इस घटना की भनक एंटी करप्शन ब्यूरो को मिल गई। ACB की जांच पड़ताल में जितने रुपये के चालान काटे गए हैं। उससे कई गुना रकम पुलिस की गाड़ी से बरामद हुए हैँ। इस मामले में 8 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने इस मामले में शामिल 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ACB टीम ने ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी की जांच की और उन्हें 27090 रुपए मिले। जबकि चालान सिर्फ 3000 रुपये के ही काटे गए हैं। इसमें ACB ने 24090 रुपये की अवैध वसूली माना है।

अवैध वसूली की मिल रही थी शिकायत

कहा जा रहा है कि हाईवे समेत कई जगहों पर जांच के नाम से पुलिस की ओर से अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। इसी के चलते ACB टीम नेशनल हाईवे नंबर- 44 पर पहुंची थी। ACB ने जब पुलिसकर्मियों की गाड़ी की जांच की गई तो चालान से अधिक रकम जब्त की गई। पूछताछ करने पर पुलिसकर्मियों की ओर से की संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब इंटरसेप्टर प्रभारी हेड कांस्टेबल उदय सिंह से मामले को लेकर पूछताछ की गई। उसके बाद मामले की रिपोर्ट हेड क्वॉटर भेजी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रैफिक इंचार्ज के साथ हेड कॉन्स्टेबल उदय सिंह, कॉन्स्टेबल कुमर सिंह, राधा कृष्ण, कामू यादव, सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और ड्राइवर दिलीप सिंह को लाइन हाजिर किया गया है।

इन नियमों का पालन नहीं करने पर कटता है चालान

वाहन चलाते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बेहद जरूरी

जब भी ट्रैफिक पुलिस किसी वाहन को रोकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। इस सर्टिफिकेट में वाहन के मालिक का नाम, गाड़ी का नाम, इंजन की डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख, मॉडल नंबर जैसी तमाम जानकारी लिखी होती है। अगर आपको रोका गया और आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की जेल हो सकती है। अगर दोबारा ऐसा करते पकड़े गए तो आपको 15,000 रुपये का जुर्माना और/या 2 साल की जेल हो सकती है।

वाहन का PUC सार्टिफिकेट जरूरी

बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए केंद्र सरकार PUC सर्टिफिकेट ज्यादा जोर दे रही है। दो पहिया हो या चार पहिया सभी के लिए PUC सार्टिफिकेट जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट को भी वाहन चलाते समय साथ रखना जरूरी है। BS 3 या उससे कम इंजनों के लिए, ड्राइवर के पास PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही हर तीन महीने में इसे रिन्यू कराना जरूरी है। अगर बीएस IV या बीएस 6 वाहन हैं तो हर साल रिन्यू करना होगा। बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है।