रायपुर। Raipur City News: छत्तीसगढ़ में अपराधों पर लगाम कसने तथा अपराधियों पर नियंत्रण करने की सीएम विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद थाना कोतवाली रायपुर के हिस्ट्रीशीटर रवि साहू निवासी गांधी नगर कालीबाड़ी थाना सिटी कोतवाली रायपुर को जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर कर दिया है।
रवि साहू के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला बदर का प्रकरण तैयार जिला दण्डाधिकारी रायपुर की ओर प्रस्तुत किया गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा रवि साहू के विरूद्ध जिला बदर आदेश पारित किया गया है। रवि साहू को रायपुर और रायपुर के सरहदी ज़िलों में रहने, आने-जाने की मनाही होगी।
बता दें कि रवि साहू थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ, सट्टा एक्ट, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट, नकबजनी, चोरी, मारपीट सहित अन्य विभिन्न मामलों के 56 प्रकरण थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा रवि साहू के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के 23 प्रकरण थानों में दर्ज हैं।
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