0 बीते वर्ष डांडिया देखने गए युवक का मामूली विवाद पर कर दी थी हत्या, बदला लेने की नीयत से चाकू व बेलचा से किया था हमला, मृतक के परिजनों को मिला न्याय
कोरबा। डांडिया देखने गए एक युवक को उसके दोस्त से हुए विवाद का परिणाम अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। उससे बदला लेने की फिराक में मौके की तलाश कर रहे आरोपियों ने रास्ते में अकेला पाकर मौत के घाट उतार दिया। चाकू व बेलचा से जानलेवा वार करने वाले इन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश पूरी करते हुए पुलिस ने न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि सटीकता से यह मामला कोर्ट में रखा। इस प्रकरण की विवेचना कर रहे टीआई विजय चेलक ने एक-एक कड़ियों को जोड़ते हुए मजबूत साक्ष्य पेश किया और केस को पुलिस ने पक्ष में करते हुए अपराधियों को सजा दिलवाने में अपेक्षित कामयाबी पाई है। आखिर 11 माह बाद बेवक्त जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को न्याय मिला और अदालत ने हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह घटना बालको के डांडिया मैदान में दशहरा की पूर्व रात्रि को सामने आई थी। एक युवक को चाकू और बेलचा से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। सेक्टर-3 के डांडिया मैदान में 4 अक्टूबर की रात करीब 11.30 बजे बालको निवासी अमित किरण डांडिया देखने पहुंचा था। किसी बात को लेकर उसके दोस्त का विवाद कुछ युवकों से हो गया। इसके एक घंटे बाद अमित अपने घर की ओर जा रहा था। इस बीच पुराने विवाद का बदला लेने की फिराक में मौका तलाश रहे नागेश उर्फ पप्पू, सतीश दास महंत, रजनीश उर्फ बाबी चौहान, जितेन्द्र दास महंत व अन्य साथियों के साथ मिलकर अमित पर चाकू एवं बेल्चा से मारपीट की। उनके हमले से अमित की जान चली गई। बसपा पार्षद के भतीजे के कत्ल की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना संजीदगी से लेते हुए टीआई विजय चेलक स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और ्र्रप्रारंभिक तहकीकात के बाद अपनी टीम को मुस्तैद किया। श्री चेलक के नेतृत्व में की गई फौरी त्वरित कार्रवाई चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बालको पुलिस ने प्रकरण में अपराध क्रमांक 581/2022 धारा 147, 148, 149, 302, 307 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट तहत कार्रवाई की थी। अपनी विवेचना पूर्ण करते हुए टीआई श्री चेलक ने मामला विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) पीठासीन अधिकारी श्रीमती ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन ने आरोपितों के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में सफलता हासिल की। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। नागेश उर्फ पप्पू महंत व सतीश महंत को धारा 149 में एक वर्ष कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, 25, 27 आर्म्स एक्ट में 3 माह सश्रम कारावास तथा धारा 302 में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा दी है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य के द्वारा पैरवी की गई।