कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई, 11 चालान काटकर 1600 रुपये का जुर्माना वसूला

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The Duniyadari : कोरबा। जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एनटीपीसी गेट, जामगांव और आसपास के इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों की जांच की गई। इस दौरान दुकानदारों और मौजूद लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध को लेकर जागरूक किया गया।

कार्रवाई के दौरान कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 चालान काटे गए, जिससे कुल 1600 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं दो मामलों में समझाइश देकर छोड़ा गया। टीम द्वारा दुकानों में अनिवार्य चेतावनी पोस्टर भी चस्पा कराए गए।

अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, नाबालिगों को बिक्री तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बेचने पर सख्त प्रतिबंध है। आगे भी इस तरह की जांच और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।