The Duniyadari: KORBA, 28 जून 2026/ खरीफ वर्ष 2026 के दौरान किसानों को उर्वरकों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, खरीफ 2026 में प्रत्येक पात्र किसान को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया उर्वरक के बराबर मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व में जारी निर्देशों में यूरिया वितरण से संबंधित कुछ प्रावधानों को वर्तमान उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए निरस्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है।
निर्देशों के अनुसार, किसानों को यूरिया का वितरण एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी समिति में तत्काल पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं है, तो किसान की पात्रता के अनुसार शेष मात्रा बाद में स्टॉक उपलब्ध होने पर प्रदान की जाएगी।
राज्य शासन से दिशा निर्देश जारी होने के पश्चात कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कृषि विभाग के अधिकारियों, सहकारी संस्थाओं एवं संबंधित एजेंसियों को इन संशोधित दिशा-निर्देशों का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके और कृषि कार्य प्रभावित न हो।















