Wednesday, June 10, 2026
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ग्राहक के पक्ष में उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, एक्सिस बैंक पर लगा जुर्माना

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The Duniyadari: बलौदाबाजार– बैंकिंग सेवा में लापरवाही और ग्राहक के खाते से बिना उचित जानकारी राशि काटने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने एक्सिस बैंक की भाटापारा शाखा को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने बैंक को ग्राहक की शेष राशि लौटाने के साथ मुआवजा और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है।

मामला भाटापारा निवासी बृजमोहन आनंद से जुड़ा है, जिन्होंने एक्सिस बैंक में ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाता खुलवाया था। खाते की अवधि समाप्त होने से पहले उन्होंने इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन बैंक ने नवीनीकरण करने के बजाय खाते को लॉक कर दिया। इसके बाद खाते से विभिन्न मदों में बड़ी राशि काट ली गई। शिकायत के बाद बैंक ने कुछ राशि वापस जमा की, लेकिन पूरी रकम लौटाई नहीं गई।

परिवादी ने आरोप लगाया कि बैंक की कार्रवाई से उनका सिबिल स्कोर भी प्रभावित हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि ग्राहक द्वारा कई बार शेष राशि लौटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन बैंक की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर भी बैंक की ओर से कोई प्रभावी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता तथा सदस्य हरजीत सिंह चांवला और शारदा सोनी ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर बैंक को दोषी मानते हुए 87,536 रुपये शेष राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 7 हजार रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।