The Duniyadari: महासमुंद जिले के शासकीय आशीबाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता आशीष देवांगन को छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है।
मामले की शुरुआत विद्यालय की शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्य द्वारा की गई शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित शिक्षक छात्रों के साथ डांट-डपट, शारीरिक मारपीट, कान मरोड़ने और सिर पर मारने जैसी हरकतें करता था। शिकायत मिलने के बाद विभाग द्वारा जांच समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन तय समय-सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद कार्यालय निर्धारित किया गया है और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश की तामिली सुनिश्चित करने और संबंधित दस्तावेज निर्धारित समय में भेजने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है और छात्र सुरक्षा व शिक्षक जवाबदेही को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और विश्वास बनाए रखने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।





























