The Duniyadari : जांजगीर-चांपा जिले में किसान से धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस द्वारा की गई है।
मामला चांपा थाना क्षेत्र का है, जहां विधायक साहू पर धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने इस प्रकरण की गहन जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। जांच टीम में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी मणिकांत पांडेय और एसआई उमेंद्र मिश्रा को शामिल किया गया है। टीम को तय समय सीमा में जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायतकर्ता किसान राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू ने, जब वे सहकारी बैंक बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दुरुपयोग करते हुए लगभग 42.78 लाख रुपये की राशि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकाली। किसान का दावा है कि यह काम साहू ने अपने सहयोगी गौतम राठौर की मदद से किया।
पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।












