डीएसपी एस.एस. टेकाम के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वसूली आदेश रद्द – पुलिस मुख्यालय को लौटानी होगी काटी गई राशि

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The Duniyadari : बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में महिला उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) एस.एस. टेकाम के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी वसूली आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। अदालत ने इस कार्रवाई को नियमविरुद्ध और मनमाना बताया है।

मामला उस समय सामने आया जब डीएसपी के वेतन से एक वर्ष पुराने वाहन किराया भुगतान को लेकर सीधे राशि काट ली गई थी। अधिकारी को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपनी बात रखने का अवसर मिला। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली।

सुनवाई के दौरान डीएसपी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और वरुण शर्मा ने तर्क दिया कि यह आदेश बिना विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ है। कोर्ट ने भी माना कि बिना सुनवाई के वसूली करना अनुचित है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह का एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया कि डीएसपी के वेतन से काटी गई पूरी राशि शीघ्र लौटाई जाए। साथ ही शासन को चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई न की जाए। अदालत के इस निर्णय को प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारी अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है।