प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज करने वाला शिक्षक निलंबित

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बिलासपुर– प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज करने वाला शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. शिक्षक गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने दबाव बनाता था. तहसीलदार तखतपुर की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन आदेश जारी किया है. मामला तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद का है. निलंबित किए गए शिक्षक का नाम भोलादेव ध्रुव है.

शिक्षक भोलादेव ध्रुव पूर्व में भी 24 जुलाई 2016 से 10 अगस्त 2016 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे हैं और इनका उक्त दिवसों का अवैतनिक भी किया गया है.

शिक्षक ध्रुव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम-9 के तहत भोलादेव ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.