The Duniyadari: Raipur- राजधानी में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गुढ़ियारी क्षेत्र के आदतन अपराधी अविनाश कोसले उर्फ मनिया को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा जारी आदेश के तहत आरोपी को रायपुर सहित छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण क्षेत्र के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे निर्धारित अवधि तक संबंधित जिलों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
आदेश के मुताबिक अविनाश को 29 मई 2026 से लेकर 30 अगस्त 2026 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा। इस दौरान वह सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस का कहना है कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है। विशेष बात यह है कि पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद रायपुर में जिला बदर की यह पहली कार्रवाई मानी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसी तरह की सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।















