The Duniyadari : रायपुर:- तेलीबांधा क्षेत्र के होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट अब आधी रात के बाद नहीं खुल सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी, आयोजन या शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। डीजे और साउंड सिस्टम भी इसी समय-सीमा तक सीमित रहेंगे।
शनिवार को पुलिस ने सभी संचालकों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सिविल लाइन सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों को केवल रात 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है, इसके बाद 12:30 बजे तक सब बंद कराना अनिवार्य होगा।
हालांकि, देर रात केवल फूड पार्सल सेवा जारी रह सकेगी। साथ ही किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले थाना को सूचना देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम की पूरी डिटेल, डीजे की जानकारी, निजी सुरक्षा, सीसीटीवी और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।




























