The Duniyadari रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर ले लिया है। मंगलवार को विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अब ईडी 23 अगस्त तक उनसे पूछताछ करेगी।
इससे पहले सोमवार को चैतन्य की 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा था। ईडी ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि जांच के दौरान नए सबूत सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि के लिए चैतन्य से पूछताछ आवश्यक है।
जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई, उनके जन्मदिन के दिन, भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह मामला करीब 2,500 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा।
16.70 करोड़ रुपये की अवैध आय का आरोप
ईडी की जांच में यह सामने आया है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime – POC) हुई। उन्होंने इस रकम को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया और ठेकेदारों को नकद भुगतान किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर फ्लैटों की फर्जी खरीदारी के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त की।
1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति से जुड़ाव
ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले से संबंधित 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति के लेनदेन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यह राशि पार्टी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को स्थानांतरित करने में अन्य आरोपियों के साथ समन्वय किया।
कई बड़े नाम पहले ही गिरफ्त में
इस मामले में पहले ही पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच फिलहाल जारी है।
चैतन्य की गिरफ्तारी को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त तक जवाब मांगा है।
जेल में साफ पानी नहीं मिलने की शिकायत
चैतन्य के वकील ने अदालत में शिकायत की कि उन्हें जेल में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होनी है।