The Duniyadari : रायपुर। गांजा तस्करी पर सख्ती के बीच एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने तीन तस्करों—सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा—को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदालत ने अपना निर्णय 16 गवाहों की गवाही, जब्त माल और पुलिस की तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिया।
इस मामले में मुख्य आरोपी सूर्यकांत नाग को कोर्ट ने आदतन तस्कर माना। जांच में उसकी राजनीतिक रिश्तेदारी सामने आई, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सजा केवल अपराध के ठोस सबूतों पर आधारित है।
आमानाका थाना पुलिस ने वर्ष 2020–21 में एक विशेष अभियान के दौरान तीनों को बड़ी मात्रा में गांजा के साथ पकड़ा था। पुलिस ने मौके से गांजा, वाहन और तस्करी में इस्तेमाल सामग्री जब्त की थी। कॉल डिटेल्स और नेटवर्क से जुड़े लिंक भी सबूत के रूप में पेश किए गए।
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज और युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर अपराध है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है। यह फैसला प्रदेश में सक्रिय तस्कर गिरोहों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है और पुलिस व एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों के मनोबल को भी बढ़ाता है।














